दिल्ली में पांच महीने तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित, 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक लागू रहेगा दिल्ली सरकार का फैसला

दिल्ली में पांच महीने तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित, 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक लागू रहेगा दिल्ली सरकार का फैसला
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नई दिल्‍ली। बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्‍ली सरकार ने नवंबर से फरवरी के बीच ट्रक और मझोले ढुलाई के वाहनों की शहर में एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। सर्दी के मौसम में प्रदूषण में इजाफा होने की आशंका को ध्‍यान में रखते हुए दिल्‍ली सरकार ने एक नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक दिल्‍ली क्षेत्र में भारी और मध्‍यम माल वाहनों के प्रवेश पर बैन लगा दिया है। दिल्‍ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिहाज से इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है।

गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्‍ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में स्‍थान मिल चुका है। यहां वैसे तो लभभग पूरे साल प्रदूषण के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है लेकिन सर्दी के मौसम में हालात बेहद खराब हो जाते हैं। समीपवर्ती राज्‍यों के पराली जलाने के फलस्‍वरूप धुएं के दिल्‍ली पहुंचने, बेरोकटोक चलने वाले निर्माणकार्य, डीजल जनरेटर और वाहनों का धुआं प्रदूषण में इजाफे का कारण बनता है।

दिल्‍ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र और दिल्‍ली सरकार को खरीखोटी सुना चुका है। प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि यह राष्ट्रीय राजधानी है, हम दुनिया को जो संकेत भेज रहे हैं, उसे देखिए। आप इन गतिविधियों को पहले से रोक सकते हैं ताकि गंभीर स्थिति भी न बने। आप समय रहते कार्यवाही क्यों नही करते है, दिल्ली हर बार यह मुसीबत क्यों झेले, प्रधान न्‍यायाधीश ने कहा था, आपको पराली जलाने को रोकने के लिए प्रबंधन करना होगा वरना ये बड़ी समस्या बन जाएगी।

Mankhi Ki Kalam se

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