कूड़ा उठान कार्यों में हीलाहवाली बरतने पर कम्पनियों पर लगा 1 लाख 99 हजार का जुर्माना

कूड़ा उठान कार्यों में हीलाहवाली बरतने पर कम्पनियों पर लगा 1 लाख 99 हजार का जुर्माना
Spread the love

पालीथिन के थोक विक्रेताओं पर छापेमारी व सड़क पर कूड़ा फेंकने पर हजारों का जुर्माना

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा उठान व्यवस्था का निरीक्षण करने तथा नगर निगम एवं कूड़ा उठान कम्पनियों के मध्य हुए अनुबन्ध के शर्तो के परिपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
कूड़ा उठान में अनियमितता पाए जाने पर कम्पनियों पर कूल 1 लाख 99 हजार अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई । पल्टन बाजार के औचक निरीक्षण के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर पॉलीथिन के दो थोक विक्रेताओं पर कुल 85 हजार के अर्थदण्ड लगाया गया।
उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा उठान व्यवस्था का निरीक्षण किया ।
निरीक्षण के दौरान मै० सनलाइट वेस्ट मैनेजमेंट प्रा० लि० के 12 वाहन तथा मै० इकॉन वाटर ग्रेस मैनेजमेंट सर्विसेज लि० के 6 वाहन डोर टू डोर कूड़ा एकत्रिकरण हेतु अपने निर्धारित रूट पर रवाना नहीं हुए।
साथ ही अनुबन्धित फर्मों के कई कर्मचारी बिना वर्दी एवं पहचान पत्र के कार्य करते हुए पाए गए। इस क्रम में मै० सनलाइट वेस्ट मैनेजमेंट प्रा० लि० पर रू० 6,000.00 तथा मै० इकॉन वाटर मैनेजमेंट सर्विसेज लि० पर रू० 3,000.00 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमुख स्थानों / मार्गों पर स्थित जीवीपी स्थलों से कूड़ा न उठाने पर नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षक के माध्यम से मै० इकॉन वाटर ग्रेस मैनेजमेंट  सर्विसेज लि० पर कुल रू0 70,000.00 (सचिवालय परिसर से कूड़ा न उठाने के लिए रू0 50,000.00, सहस्त्रधारा कासिंग वार्ड 46 अधोईवाला से कूड़ा न उठाने के लिए रू० 10,000.00 तथा नालापानी क्रासिंग वार्ड 61 आमवाला तरला से कूड़ा न उठाने के लिए रू० 10,000.00) तथा मै० इकॉन वेस्ट मेनेजमेन्ट पर रू0 50,000.00 (बन्नू स्कूल, रेसकोर्स – वार्ड 20 से कूड़ा न उठाने के लिए) के चालान काटे गए।
इसके अतिरिक्त पल्टन बाजार क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान पॉलीथीन के 2 थोक विक्रेताओं पर छापे की कार्यवाही की गई। लगभग 250 कि०ग्रा० प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करते हुए कुल रू0 75,000.00 अर्थदण्ड आरोपित किया गया तथा एक दुकानदार द्वारा सड़क पर कूड़ा फेंकने पर रू0 1,000.00 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

Mankhi Ki Kalam se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *