भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव को सुप्रीम झंडी, 10 दिसंबर की तारीख तय
नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान का मसौदा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलिंपिक एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के चुनाव के लिए जस्टिस ( सेवानिवृत ) एल एन राव समिति द्वारा रखी गई नई तारीख को मंजूरी दे दी है। उन्होंने आगे बताया कि अब चुनाव दस दिसंबर को होंगे।
बता दें कि इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन पर बैन होने का खतरा मंडरा रहा था, ऐसा होता तो खिलाडिय़ों के लिए तिरंगे के तले खेलना मुश्किल हो जाता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने समिति के चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी है।
न्यायमूर्ति डी वाइ चंद्रचूड और हिमा कोहली ने नियमों के अनुसार आईओए के सदस्यों को संशोधित संविधान के मसौदे के प्रसार की अनुमति भी दे दी ताकि 10 नवंबर को एनुअल जनरल मीटिंग में इसपर सबकी रजानमंदी मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संविधान का मसौदा बनाने वाले जस्टिस राव के लिये 20 लाख रुपये पारिश्रमिक भी तय किया और कहा कि वह आईओए के सदस्यों के बीच इसके प्रसार की औपचारिकतायें भी तय करेंगे। कोर्ट ने देश भर की अदालतों को संविधान के मसौदे या कार्यकारी समिति के प्रस्तावित चुनाव संबंधी किसी भी याचिका को मंजूर करने से भी यह कहकर रोक दिया कि इस तरह की याचिकाओं की सुनवाई सिर्फ उसके समक्ष होगी।
बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 10 अक्टूबर को आईओए के तीन दिसंबर को होने निर्धारित चुनाव पर रोक लगाने को मंजूरी दे दी थी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड की बैठक पांच दिसंबर को होनी है।