धामी सरकार ने निकाला पुलिस जवानों की ग्रेड-पे समस्या का समाधान, सीएम ने दी पुलिस जवानों को शुभकामनाएं
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस जवानों के ग्रेड पे का विवाद खत्म करने के लिए बीच का रास्ता निकाल लिया है। पुलिस कांस्टेबलों को एक स्टार के साथ 4200 ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने नई रैंक एडिशनल सब इंस्पेक्टर (एएसआई) के 1750 पद सृजित करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 17500 पद और हेड कांस्टेबल के 3440 पद हैं, जबकि एडिशनल सब इंस्पेक्टर का एक भी पद नहीं है। पुलिस जवानों को समय से प्रोन्नत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित करने और एएसआई की नई रैंक सृजित कर 1750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा पुलिस के जवानों की ग्रेड-पे की समस्या का हमने अच्छा समाधान निकालने का प्रयास किया है। इससे अधिक पुलिस जवानों को प्रमोशन का अवसर मिलेगा। उनको प्रोत्साहन के रूप में 4200 का ग्रेड-पे होगा। 1750 नए पद एडिशनल एसआई के बनेंगे। 1750 पद हेड कांस्टेबल रैंक के बनेंगे। कुल मिलाकर ऐसे अधिक पद हो जाएंगे, जिनका ग्रेड-पे 4200 होगा। मकसद है कि हमारे जवान और ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करें। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा उत्तराखण्ड ने शासन के द्वारा लिए गए निर्णय के ऊपर खुशी जाहिर की है और मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया है। अशोक कुमार ने कहा कि, उनका विश्वास है कि इससे जवानों को प्रोन्नति के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही विवेचना हेतु नए विवेचक उपलब्ध होने से विवेचना की गुणवत्ता में सुधार आएगा। मुझे उम्मीद है कि इस निर्णय से सभी कांस्टेबल कम से कम एडिशनल एसआई के पद से सेवानिवृत्त होंगे।
इस तरह उपजा ग्रेड पे का विवाद
एक जनवरी 2017 से लागू एसीपी (एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन) की तरह निश्चित अवधि में मिलने वाली पदोन्नति के लाभ के बदले तय ग्रेड पे विवाद की वजह है। बदली व्यवस्था से पुलिस जवान 4600 ग्रेड वेतनमान से वंचित हो रहे हैं। नई व्यवस्था में 2800 और 4200 ग्रेड वेतन की श्रेणी शामिल की गई। इससे पुलिस जवानों के परिजनों को हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पुलिस कांस्टेबलों की पहली भर्ती 2001 में हुई थी। उस वक्त पदोन्नति के लिए तय समय सीमा 8, 12 और 22 साल थी। सिपाहियों की भर्ती के समय 2000 ग्रेड पे होता है। आठ साल बाद उन्हें 2400, 12 साल बाद 4600 और 22 साल की सेवा के बाद 4800 दिए जाने का प्रावधान था। 2001 बैच के सिपाहियों को वर्ष 2013 में 4600 रुपये ग्रेड पे का लाभ मिलना था, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने समय सीमा में बदलाव कर दिया। उस वक्त यह कहा गया कि अब यह लाभ उन्हें नई नीति 10, 16 व 26 वर्ष के आधार पर मिलना है। ऐसे में इन सिपाहियों को अब वर्ष 2017 में 4600 ग्रेड पे का लाभ दिया जाना था। मगर, फिर उससे पहले समय सीमा को बढ़ाकर 10, 20 व 30 वर्ष का स्लैब कर दिया गया, जिससे 2001 बैच के सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे का लाभ नहीं मिला।