यमकेश्वरः बेटा के आर्मी में भर्ती होते ही इस शख्स ने बीपीएल राशन कार्ड को एपीएल में बदलने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सौंपा पत्र
बेटा के आर्मी में भर्ती होते ही इस शख्स ने बीपीएल राशन कार्ड को एपीएल में बदलने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सौंपा पत्र
यमकेश्वरः आज बड़े से बड़े रईस लोग सरकार द्वारा गरीबों के मदद के लिए बनी योजनाओ का फायदा उठाने में कोई कसर नही छोड़ते है। वही यमकेश्वर ब्लॉक के डांडा मण्डल धारकोट के धनपाल सिंह रावत ग्राम धारकोट द्वारा अपना खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड को आज पूर्ति निरीक्षक के समक्ष समर्पण कर एक मिसाल पेश कर समाज मे एक सन्देश दिया है।
उनका राशन कार्ड बीपीएल सर्वेक्षण 2002 में बना था उस समय से राशन कार्ड उनकी धर्मपत्नी के नाम पर रामेश्वरी देवी पत्नी धनपाल सिंह के नाम पर कॉर्ड संख्या 054140 खाद्यय सुरक्षा योजना के तहत बना है अब जब उनका छोटा लड़का दिनेश रावत आर्मी में भर्ती हो गया है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति सामान्य होने पर उन्होंने अपना कार्ड को बीपीएल से हटाकर ए पी एल में बंनाने की खाद्य पूर्ति अधिकारी से निवेदन किया है ताकि किसी ओर जरूरतमंद को उसका लाभ मिल सके।
जांच के बाद होगी कानूनी कार्रवाई
हाल ही खाद्य सुरक्षा विभाग उत्तराखण्ड द्वारा आदेश पारित किया गया है कि ऐसे लोग जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बदल गयी है तो वह स्चेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेण्उर करवाकर एपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि जल्दी ही विभाग द्वारा वृहत्त अभियान चलाया जायेगा, यदि किसी अपात्र के पास बीपीएल कार्ड पाया जाता है तो उसके वि़रूद्ध कार्यवाही की जायेगी। ऐसे में अधकिरयिं के माध्यम से अपात्र लोगों से तुरंत राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है. अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
क्या है नियम
यदि किसी के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की पारविरकि आय है तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा.
होगी वसूली
जानकारी के अनुसार यदि राशन कार्ड को सरेंडर नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द कर दयि जाएगा. साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. इतना ही नहीं जब से वह राशन ले रहा है, तब से राशन की वसूली भी की जाएगी.
सरकारी राशन के लिए अपात्र हैं ये लोग
ऐसे परविर जनिके पास मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 2 लाख प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं.
लोगों से की गई अपील
उत्तर प्रदेश कई राज्यों में पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है. ऐसे में सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि अपात्र लोग राशन कार्ड को सरेंडर कर दें. इससे गरीब परिवारों का कार्ड बनाया जा सके. राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर ऐसे लोगों के खलिफ कार्रवाई की जा सकती है.