सीएम के निर्देश पर अंकिता मर्डर केस में राजस्व उप निरीक्षक वैभव प्रताप सस्पेंड

सीएम के निर्देश पर अंकिता मर्डर केस में राजस्व उप निरीक्षक  वैभव प्रताप सस्पेंड
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।। आदेश ।।

इस कार्यालय के पत्र संख्या – 14- कैम्प / 7-भूलेख (2021-22) दिनांक 23.09.2022 के क्रम में उप जिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपने पत्र संख्या – 127/ पी0ए0 कैम्प-2022 यमकेश्वर दिनांक 26.09. 2022 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रारम्भिक जाँच आख्या के आधार पर वैभव प्रताप सिंह, राजस्व उप निरीक्षक उदयपुर पल्ला – 2 तहसील यमकेश्वर जनपद गढ़वाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है।

2 इस कार्यालय के पत्र संख्या: 14- कैम्प / 7-भूलेख (2021-22) दिनांक 23.09.2022 के द्वारा श्री वैभव प्रताप सिंह, राजस्व उप निरीक्षक उदयपुर पल्ला 2 तहसील यमकेश्वर के उक्त प्रकरण में संदिग्ध भूमिका के संबंध में उप जिलाधिकारी, यमकेश्वर को प्रारम्भिक जाँच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यालय के उक्त पत्र के क्रम में उप जिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपने पत्र संख्या – 127 /पी०ए० /कैम्प 2022 यमकेश्वर दिनांक 26.09.2022 के द्वारा प्रारम्भिक जाँच आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी, जिसमें अवगत कराया गया है कि ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला तहसील यमकेश्वर अन्तर्गत स्थित वनन्तरा रिजोर्ट में अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड से स्थानीय ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों में अत्यधिक रोष उत्पन्न है। उक्त घटना काण्ड में राजस्व पुलिस द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज की गई थी, जिसके उपरान्त प्रकरण नियमित पुलिस को विवेचना हेतु हस्तान्तरित कर दिया गया, किन्तु आम जनमानस द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करने में देरी व एफ0आई0आर0 अंकिता भण्डारी के पिता जी के प्रार्थना पत्र पर दर्ज न करने पर अत्यधिक रोष प्रकट किया जा रहा है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया जांच करने पर पता चलता है कि ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला, पट्टी उदयपुर पल्ला 2 तहसील यमकेश्वर के राजस्व उप निरीक्षक  वैभव प्रताप सिंह है ।  वैभव प्रताप सिंह दिनांक 20.09.2022 से 23.09.2022 तक चार दिनों का आकस्मिक अवकाश अपने पिताजी के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुये स्वीकृत कराकर अवकाश पर चले गये। जबकि अंकिता भण्डारी दिनांक 18.09.2022 से ही लापता हो गयी थी तथा दिनांक 19.09.2022 को उनकी लापता होने के सम्बन्ध में सूचना वैभव प्रताप सिंह राजस्व उप निरीक्षक उदयपुर पल्ला 2 को प्राप्त हो गयी थी तथा उनके द्वारा अंकिता भण्डारी के पिताजी से दूरभाष पर वार्ता कर इस घटना की जानकारी उनको भी दी गयी। जैसा कि वैभव प्रताप सिंह द्वारा दूरभाष पर बताया गया है. किन्तु उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी और न ही इस प्रकरण के सम्बन्ध में कोई सूचना अपने किसी भी उच्चाधिकारी को दी गयी अवकाश पर जाने से पूर्व उनको अकिता भण्डारी की गुमशुदा होने के सम्बन्ध में जानकारी उच्चाधिकारियों को दी जानी चाहिये थी जिससे कि प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही की जा सकती। यद्यपि उनके अवकाश पर जाने का कारण उनके पारिवारिक कारण पिता जी का स्वास्थ्य है, फिर भी उनको चाहिये था कि अंकिता भण्डारी के अपने कार्य स्थल रिजोर्ट वनन्तरा से गायब होने के सम्बन्ध में वे दिनांक 19.09.2022 को ही कोई उचित कार्यवाही करते एवं इसकी सूचना उच्चाधिकारियों के संज्ञान में भी लायी जाती।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही की गयी है। उप जिलाधिकारी, यमकेश्वर द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि  वैभव प्रताप सिंह, राजस्व उप निरीक्षक की कार्यशैली के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों से सूचनायें प्राप्त होती रही है, जिस सम्बन्ध में उनको अनेक बार मौखिक रूप से चेतावनियां दी गयी एवं समझाया भी गया। उप जिलाधिकारी, यमकेश्वर द्वारा श्री वैभव प्रताप सिंह, राजस्व उप निरीक्षक उदयपुर पल्ला -2 के विरूद्ध अपने दायित्वों के प्रति संवेदनशीन न होना एवं उनके निवर्हन में लापरवाही बरतने के कारण राजस्व उप निरीक्षक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी हैं।

उप जिलाधिकारी, यमकेश्वर के पत्र संख्या: – 127 /पी०ए० / कैम्प-2022 यमकेश्वर दिनांक 26.09.2022 से सहमत होते हुए श्री वैभव प्रताप सिंह, राजस्व उप निरीक्षक उदयपुर पल्ला – 2 तहसील यमकेश्वर जनपद गढ़वाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है। निलम्बन की अवधि में श्री वैभव प्रताप सिंह, राजस्व उप निरीक्षक उदयपुर पल्ला – 2 तहसील यमकेश्वर जनपद गढ़वाल को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की धनराशि अर्द्ध औसत वेतन पर अथवा अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश के बराबर देय होगी, तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे वेतन अवकाश वेतन पर देय

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भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिये है।

Mankhi Ki Kalam se

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