गरुड़ चट्टी जिला पंचायत बैरियर को हटाने के मामले में उच्च न्यायालय से हुआ स्टे

गरुड़ चट्टी जिला पंचायत बैरियर को हटाने के मामले में उच्च न्यायालय से हुआ स्टे
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यमकेश्वर। यमकेश्वर प्रखंड के अंतर्गत गरुड़ चट्टी में जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल की ओर से लगाए गए बैरियर को हटाने के मामले में उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत ठेकेदार के पक्ष में स्टे जारी किया है।

अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पौड़ी की ओर से जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को दिए गए पत्र में अवगत कराया गया कि जिला पंचायत की ओर से गरुड़ चट्टी में व्यवस्था शुल्क वसूली कार्य हेतु बैरियर का ठेका स्वीकृत किया गया था। यह कार्य उमेश कुमार निवासी सरधना मेरठ की ओर से किया जा रहा था। पत्र में उन्होंने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि 13 जुलाई को क्षेत्र की विधायक रेणु बिष्ट ने उक्त कार्य को बंद करा दिया गया। इस मामले में ठेकेदार उमेश कुमार ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।

इस पर न्यायालय ने आवेदन पत्र पर विचार करते हुए न्यायलय ने अपीलकर्ता को संबंधित क्षेत्र की सीमा के भीतर अनुबंध के अनुसार रखरखाव शुल्क लेने की अनुमति प्रदान की है। पत्र की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल, उप जिलाधिकारी यमकेश्वर को भी भेजी गई है।

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